राज्य सूचना आयोग (SIC) सदस्यों का कार्यकाल:-
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के साथ-साथ राज्य सूचना आयुक्त भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
- राज्य सूचना आयुक्त को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल सहित कुल कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक न हो।
राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाना:-
- राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकते हैं यदि वह:
- दिवालिया घोषित कर दिया गया है;या
- ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया है, जो राज्यपाल की राय में नैतिक चरित्रहीनता है; या
- अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होते है;या
- राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है;या
- वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाये जाते है, जिससे उनके कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है;या
- उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्यपाल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं।
- हालाँकि, ऐसे मामलों में राज्यपाल को जाँच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करना पड़ता है।
- यदि जाँच के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाने के कारण को सही ठहराया जाता है और ऐसी सलाह दी जाती है, तो राज्यपाल द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।
- राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकते हैं यदि वह:
राज्य सूचना आयोग (SIC) के वेतन और सेवा शर्तें:-
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
- उनके वेतन और सेवा शर्तों में उनकी सेवा के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकते।
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