- सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होते है, राज्य सभा के उप-सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, संबन्धित मंत्री तथा विभागों से संबन्धित स्थायी समितियों के अध्यक्ष विभिन्न मंचों के पदेन उपाध्यक्ष होते है।
- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों को छोड़कर प्रत्येक मंच में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं।
- जिसमें से लोकसभा से अधिकतम 21 तथा राज्य सभा से अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों को छोड़कर इन फोरमों के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं।
- राज्य सभा के उपसभापति, लोक सभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्री और विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंचों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। फोरम के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ समाप्त हो जाती है।
- हालंकि, इस बीच कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को पत्र लिखकर भी मंच से त्यागपत्र दे सकता है या अलग हो सकता है।
नोट – लोक सभा के अध्यक्ष, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच के अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसके अध्यक्ष राज्य सभा के सभापति होते हैं।
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