केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते:-
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के समान हैं और सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के समान हैं।
- नियुक्ति के बाद इनमें उसके अहितकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका:-
- केन्द्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- “सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण संकल्प” (पीआईओपीआई), 2004 (“व्हिसल ब्लोअर्स” संकल्प) के तहत भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त करना और उस पर कार्रवाई करना।
- प्रेरित या परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना।
- सीवीसी को ऐसा करने के लिए एकमात्र नामित एजेंसी के रूप में भी अधिकार दिया गया है।
- शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में कार्य करना, केन्द्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना तथा केन्द्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देना।
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