संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। विदेशियों को नहीं:
- नागरिकता (Benefits of Citizenship) व्यक्तियों को अनेक लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले, यह राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है जैसे वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए दौड़ना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना।
- इसके अतिरिक्त, नागरिक सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक लाभ और कल्याण कार्यक्रमों के हकदार हैं, जो उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- इसके अलावा, नागरिकता आर्थिक अवसर खोलती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता उद्यम तक पहुंच शामिल है।
- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)।
- लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
- वक् स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 व 30)।
- लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार।
- संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- सार्वजनिक पदों, जैसे-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।
उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है।
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