राज्य के महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं-
- अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करते हुए, महाधिवक्ता राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है।
- संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति, जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, वोट देने के अधिकार के बिना, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
- वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य को उपलब्ध होतें हैं।
राज्य के महाधिवक्ता के कर्तव्य:- राज्य के महाधिवक्ता के प्रमुख कार्य नीचे उल्लिखित हैं:-
- राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of State) के पास वे सभी अधिकार और लाभ हैं जो राज्य विधायिका के सदस्य होने के साथ आते हैं।
- उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य की किसी भी अदालत में पेश होने का अधिकार है।
- उसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों के साथ-साथ राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसमें उसे नामित किया जा सकता है, लेकिन वोट देने का नहीं।
- महाधिवक्ता के अन्य कार्य इस प्रकार हैं: –
- वह राज्यपाल द्वारा उनके पास भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
- उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सभी कानूनी कर्तव्यों का भी पालन करना होगा।
- वह संविधान या किसी अन्य संवैधानिक कानून में उल्लिखित कर्तव्यों और कार्यों के लिए बाध्य है।
- राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार:
- महाधिवक्ता का प्राथमिक कार्य कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है।
- इसमें कानूनी राय प्रदान करना, कानूनों की व्याख्या करना और कानून तथा प्रशासन के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करना शामिल है।
- न्यायालयों में प्रतिनिधित्व:
- महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और राज्य के भीतर अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- वे राज्य के हितों की प्रतिरक्षा करते हैं, सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हैं तथा विधिक कार्यवाही में भाग लेते हैं।
- संविधान के संरक्षक:
- महाधिवक्ता राज्य के भीतर संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है।
- वे सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार के कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार हों और संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखें।
- मुकदमेबाज़ी प्रबंधन:
- महाधिवक्ता राज्य सरकार से संबंधित विधिक कार्यवाही की देखरेख करते हैं।
- वे सिविल विवादों से लेकर लोक हित और संवैधानिक व्याख्या के मामलों तक कानूनी मुद्दों से जुड़ सकते हैं।
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