भारत का उपराष्ट्रपति की अर्हताएं(Qualifications of Vice President of India) :- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भारतीय नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, बशर्ते वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्य हो। हालाँकि, उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और अगर वह किसी भी सदन में सीट होने पर उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, तो उसे पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही वह सीट खाली कर दी गई मानी जाएगी। उसे संघ सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी लाभ के पद पर रहने की अनुमति नहीं है।
नोट: निम्नलिखित लोग भी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं:
- भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
- भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति
- राज्य के राज्यपाल
- सांसद/विधायक
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation by the Vice President) :–
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्: — ईश्वर की शपथ लेता हूँ
मैं, अमुक ———————————कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
उपराष्ट्रपति की पात्रता (Vice President’s eligibility) :-
- संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 73 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की पात्रता का उल्लेख है।
- भारत के उपराष्ट्रपति के लिए नामित होने की सभी शर्तों और नियमों का स्पष्ट उल्लेख है।
- भारत के उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को राज्यसभा की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त करनी चाहिए।
- लेकिन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, क्योंकि चुनाव के बाद वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
- इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को राज्य या संघ परिषद और स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई लाभदायक पद नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए तभी योग्य होता है, जब संसद के प्रत्येक सदन से 20 सदस्य उसे क्रमशः निर्वाचन और द्वितीयक के रूप में नामित करते हैं।
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