राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं(Qualifications) :- भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं नीचे दी गई हैं-
- अनुच्छेद 58 इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित हैं।
- वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष पूरे कर चुका हो।
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा दिवालिया ना हो।
- किसी न्यायालय द्वारा सज़ा प्राप्त ना हो तथा किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
- अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है।
- राष्ट्रपति उम्मीवार की न्यूनतम उम्र 35 साल होना अनिवार्य हैं।
- राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।
- इस पद के उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना अनिवार्य हैं।
- राष्ट्रपति पद उम्मीदवार किसी लाभप्रद सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्न पदों के लिए राष्ट्रपति पद में खड़ा होने की छूट दी गई हैं।
- वर्तमान राष्ट्रपति
- वर्तमान उपराष्ट्रपति
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- संघ या किसी राज्य के मंत्री।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान:-
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- शपथ में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान को संरक्षित, और सुरक्षित रखने की शपथ भी शामिल है। इस अर्थ में, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेते हैं। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय के कार्य की शपथ लेता है।
- शपथ के साथ-साथ संविधान की रक्षा, परिक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ भी शामिल है।
- इस अर्थ में, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेते हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाती है।
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें:-
(1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
(2) राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
(3) राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने सरकारी निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।
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