NCBC के कार्य:-
राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करना तथा उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा केंद्र या राज्य सरकार के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रपति को वार्षिक या ऐसे अन्य समय पर जैसा कि राष्ट्रपत उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्र या राज्य सरकारद्वारा उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के लिए किये जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिशें करना।
- राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
NCBC की शक्तियाँ:-
- आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- किसी मामले या किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं, अर्थात्
- भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना,
- जांच से संबंधित किसी भी दस्तावेज के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश देना,
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की माँग करना,
- गवाहों और दस्तावेजों की जाँच के लिए समन जारी करना,
- कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति निर्धारित करते है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 2021 में 105वें संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने एवं बनाए रखने के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श से छूट दे दी है।
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