भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड:- 09 जनवरी 2015 को, भारत सरकार ने PIO योजना को समाप्त कर दिया और PIO कार्ड जारी करना बंद कर दिया। 09.01.2015 तक जारी किए गए सभी PIO कार्ड OCI (Overseas citizen of India) कार्ड माने जाएंगे। क्योंकि PIO योजना वापस ले ली गई है। कोई व्यक्ति OCI कार्ड के लिए पात्र होगा यदि वह:
(i) वह विदेशी नागरिक जो; 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद से भारत का नागरिक हो.
(ii) 15 अगस्त,1947 के बाद भारत में शामिल किसी भाग का निवासी हो.
(iii) वह या उसके बच्चे या पोते पोतियाँ भारत के नागरिक हों
- बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के लिए OCI को जारी किए जाते हैं।
- 275 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर मूल्य की भारतीय मुद्रा
- OCI कार्डधारक पूरा जीवन भारत की यात्रा कर सकते हैं
- रिसर्च, मिशनरी, पर्वतारोहण एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है .
OCI कार्डधारक को मिलने वाले लाभ:-
- भारत भ्रमण के लिए बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय आजीवन वीज़ा;
- भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के दौरान पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट; तथा
- कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता।
OCI कार्डधारक को वोट देने का अधिकार नहीं है, वह विधान सभा या विधान परिषद या संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकता है और वह सामान्य रूप से सरकार में कोई नौकरी भी नहीं कर सकता है।
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