प्रधानमंत्री की शपथ:-
- राष्ट्रपति उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
- अपने पद की शपथ में प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं।
- भारत की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करना तथा संविधान और कानून के तहत सभी लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात या द्वेष के सही व्यवहार करना।
- अपनी गोपनीयता की शपथ में प्रधानमंत्री यह शपथ लेते हैं कि वे केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपने समक्ष लाए गए किसी भी मामले को तब तक उजागर नहीं करेंगे, जब तक कि कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।
प्रधानमंत्री की पदावधि:-
- भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है । वह राष्ट्रपति राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है ।
- लोक सभा 5 वर्ष के लिए गठित होती है और यदि इसे समय से पूर्व भंग नहीं किया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रह सकता है ।
- तथापि, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, जब उसे ऐसा लगे की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है ।
- प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है ।
- लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है
प्रधानमंत्री की वेतन:-
- प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते संसद द्वारा नियमित रूप से निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को संसद सदस्य के समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।
- प्रधानमंत्री को मिलने वाले पारिश्रमिक कुछ अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं के प्रावधान के साथ संसद द्वारा तय किए जाते हैं।
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