राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य:-
- किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन या लापरवाही की शिकायत की स्वप्रेरणा से, या किसी पीड़ित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई याचिका के आधार पर जांच करना।
- न्यायालय की सहमति से, मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी दावे से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना।
- राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत किसी भी जेल या अन्य निकाय का दौरा करें जहां लोग कैद हैं, कैदियों की जीवन स्थितियों की जांच करें और सिफारिशें दें।
- वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की जांच करना, तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रदान करना।
- आतंकवादी कृत्यों सहित मानव अधिकारों के आनंद में बाधा डालने वाले कारणों की जांच करें तथा उचित उपायों के लिए सिफारिशें प्रदान करें।
- मानवाधिकार अनुसंधान का संचालन और प्रचार करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता और इन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध उपायों की समझ को बढ़ावा देना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं को समर्थन प्रदान करें।
- मानव अधिकारों की उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना।
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