राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य तथा उत्तरदायित्व:-
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना।
- आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार करना।
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना।
- ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सकें।
- ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं ओर परियोजनाओं में किया जा सके।
- अन्य ऐसे देशों को जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं, ऐसी सहायता देना जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ।
- भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम या शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वह आवश्यक समझे।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान की कार्यपद्धति हेतु व्यापक नीतियाँ और दिशा-निर्देश तैयार करना।
- विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देना जैसे:
- राष्ट्रीय योजनाएँ
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाएँ
- राष्ट्रीय योजना से संबंधित अन्य योजनाएँ।
- राज्य योजना के अनुसार राज्य सरकार प्राधिकरणों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- कार्यबल के साथ समन्वय करना और आवश्यक नीतियों/योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
- शमन के लिए आवश्यक धनराशि के प्रावधान की सिफारिश करना।
- केन्द्र सरकार पर निर्भर होकर, जरूरतमंद देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करना।
- NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) के कामकाज के लिए दिशानिर्देश और व्यापक नीतियां निर्धारित करना।
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