उपराष्ट्रपति (Vice-President):-
- उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह पांँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of Vice-President) :-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President Of India ) के चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
अनुच्छेद 66(1): इस अनुच्छेद के अनुसार,
- उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
- निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
- चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान द्वारा मतदान होता है।
अनुच्छेद 66(2): यह उपराष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित है। वे इस प्रकार हैं,
- उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, तो यह समझा जाता है कि वह उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को छोड़ देता है, जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
अनुच्छेद 66(3): यह लेख उन योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक हैं। वे इस प्रकार हैं,
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे//उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी।
- उसे राज्यों की परिषद यानी राज्य सभा के सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए।
अनुच्छेद 66(4): इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President Of India) के रूप में चुनाव के लिए।
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