- भारत में नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5-11 (भाग II) द्वारा शासित होती है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता से संबंधित कानून है। इसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया है।
- भारत में राष्ट्रीयता अधिकांशतः जूस सैंग्विनिस (रक्त के अधिकार से नागरिकता) के आधार पर होती है, न कि जूस सोली (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता) के आधार पर।
नागरिकता अधिनियम, 1955
भारत की नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:
- संविधान के लागू होने पर नागरिकता:- जो लोग 26 नवंबर 1949 तक भारत में निवास कर रहे थे, वे संविधान के लागू होने पर नागरिकता के आधार पर स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए।
- जन्म से नागरिकता:- वे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हों, भारतीय नागरिक हैं
- यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ है, तो आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं।
- यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ था, लेकिन आपके माता-पिता भारत के नागरिक थे, तो आप भी जन्म से भारतीय नागरिक हैं।
- 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यदि उसके माता-पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक था।
- 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं यदि उनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या यदि जन्म के समय माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
- वंश द्वारा नागरिकता:- यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक के बच्चे हैं, तो वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं, भले ही उसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो।
- पंजीकरण द्वारा नागरिकता:- कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि वह:
- कम से कम 5 साल तक भारत में रह रहे हैं
- भारत के प्रति निष्ठा और भक्ति की शपथ लेते हैं
- भारतीय भाषा का ज्ञान रखते हैं
- प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता:- कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि वह:
- कम से कम 12 साल तक भारत में रह रहे हैं
- भारत के प्रति निष्ठा और भक्ति की शपथ लेते हैं
- भारतीय भाषा का ज्ञान रखते हैं
- एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं
- क्षेत्र के समावेश द्वारा (भारत सरकार द्वारा):- भारत में क्षेत्र समावेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करना अपेक्षाकृत दुर्लभ है क्योंकि भारत का स्वतंत्रता के बाद से ही एकीकरण हो चुका है। हालांकि, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है।
संभावित भविष्य की स्थिति:
- यदि भविष्य में कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है, तो वहां के निवासियों को संभवत: क्षेत्र समावेश द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।
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