भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को राष्ट्रपति की देखरेख में विनियमित किया जाता है ताकि लोकसभा में अपने राजनीतिक दल के बहुमत वाले सदस्यों के साथ राष्ट्र पर शासन किया जा सके।
प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता (Required eligibility for the post of Prime Minister):-
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- प्रथम दृष्टया(Visibility) उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वह न तो राज्यसभा का सदस्य है और न ही लोकसभा का। ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना चाहिए।
- यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment of Prime Minister):-
- भारत के प्रधानमंत्री की स्थायी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति के पास लोकसभा सदस्यता में बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करने का दायित्व होता है।
- जब किसी भी राजनीतिक दल के पास लोकसभा सदस्यता के लिए बहुमत नहीं होता है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति गठबंधन के नेता या सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को लोकसभा सदस्यों से विश्वास मत प्राप्त करने और दो या अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने की अवधि लगभग एक महीने की होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 75 (Article 75) में उल्लेख किया गया है की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 74(1) ( Article 74(1)) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार, भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है।
Leave a Reply