केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में नियुक्ति:-
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- प्रधान मंत्री – अध्यक्ष के रूप में,
- एक केंद्रीय गृह मंत्री, और
- लोक सभा में विपक्ष के नेता ।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission):- आयुक्त (CVC) या सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समिति में कोई रिक्ति है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल:-
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो, होता है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अपने कार्यकाल के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों को हटाया जाना:-
भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) को पद से हटा सकता है, यदि वह:-
- दिवालिया घोषित कर दिया गया है,
- किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केन्द्र सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित हो,
- अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के अलावा किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होता है,
- राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है,
- ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके सरकारी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
उपर्युक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त, राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) या किसी भी सतर्कता आयुक्त (वीसी) को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं।
- हालाँकि, इन मामलों में राष्ट्रपति को मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना पड़ता है।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद हटाने के कारण को बरकरार रखता है और ऐसा करने की सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं।
नोट : केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) को दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा यदि वह:
- केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंधित या हितबद्ध है, या
- किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ आम तौर पर भाग लेने के अलावा किसी भी तरह से ऐसे अनुबंध या समझौते के लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या पारिश्रमिक में भाग लेता है।
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