लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना, और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के मुख्य उद्देश्य:
- बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन: इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।
- शिक्षा को प्रोत्साहन: योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- विवाह के लिए आर्थिक सहायता: योजना के तहत लड़कियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी शादी में वित्तीय समस्याएँ न आएं।
योजना के लाभ:
- आर्थिक सहायता:
- बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये की राशि।
- पहली कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रुपये।
- छठी कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये।
- नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपये।
- ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपये।
- बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपये।
- बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है, बशर्ते कि वह अविवाहित हो।
पात्रता:
- जन्म पंजीकरण: बालिका का जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो और उसका जन्म पंजीकरण हुआ हो।
- आय सीमा: परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो या वार्षिक आय सीमा निर्धारित हो।
- एक या दो बच्चियाँ: परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- परिवार योजना प्रमाण पत्र: बालिका के माता-पिता को परिवार नियोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: इस योजना के लिए आवेदन पत्र मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है।
- आवेदन पत्र: आवेदन पत्र को सही और पूर्ण जानकारी के साथ भरकर सबमिट करना होता है।
- दस्तावेज़: आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार योजना प्रमाण पत्र, और परिवार की आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
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