मध्यप्रदेश कन्या विद्यालय योजना, जिसे “कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना” के नाम से भी जाना जाता है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना गरीब परिवारों की लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है।
योजना के मुख्य लाभ:
- वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रत्येक लड़की के लिए 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लड़की की शिक्षा, किताबें, वर्दी और अन्य खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है।
- शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति: योजना के तहत, सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है।
- पाठ्य सामग्री: योजना के तहत, लड़कियों को मुफ्त पाठ्य सामग्री जैसे किताबें, कॉपी और कलम प्रदान की जाती हैं।
- छात्रवृत्ति: योजना के तहत, मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- आवास सुविधा: योजना के तहत, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए आवास सुविधा प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता:
- मध्यप्रदेश की मूल निवासी: योजना का लाभ उठाने के लिए, लड़की मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लिंग: योजना केवल लड़कियों के लिए उपलब्ध है।
- शैक्षिक योग्यता: योजना के तहत, लड़की को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहिए।
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