कर (Tax):
सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं और कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए नागरिकों और संस्थाओं से अनिवार्य रूप से वसूली जाने वाली राशि।
भारत में कर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होते हैं:
प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)
प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे किसी व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। इन्हें सीधे करदाता से एकत्र किया जाता है और इसका बोझ करदाता पर ही होता है।
- आयकर (Income Tax):
- विवरण: यह कर व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है।
- दर: आयकर की दरें आय स्लैब के आधार पर होती हैं और ये हर साल के केंद्रीय बजट में निर्धारित की जाती हैं।
- कंपनी कर (Corporate Tax):
- विवरण: यह कर कंपनियों की शुद्ध आय पर लगाया जाता है।
- दर: यह भी सरकार द्वारा तय की जाती है और कंपनियों के प्रकार (घरेलू या विदेशी) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
- कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax):
- विवरण: यह कर किसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है।
- प्रकार: इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG)।
- धन कर (Wealth Tax):
- विवरण: यह कर किसी व्यक्ति या HUF की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता था। हालाँकि, इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है और अब यह लागू नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)
अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो वस्त्रों और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इनका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। इन्हें वस्त्रों और सेवाओं की बिक्री या उत्पादन के समय एकत्र किया जाता है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST – Goods and Services Tax):
- विवरण: यह एक एकीकृत कर है जो वस्त्रों और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वसूला जाता है।
- प्रकार: CGST (Central GST), SGST (State GST), और IGST (Integrated GST)।
- कस्टम ड्यूटी (Customs Duty):
- विवरण: यह कर आयातित और निर्यातित वस्त्रों पर लगाया जाता है।
- उद्देश्य: आयातित वस्त्रों की कीमत बढ़ाना ताकि घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके।
- उत्पाद शुल्क (Excise Duty):
- विवरण: यह कर भारत में उत्पादित वस्त्रों पर लगाया जाता है। हालांकि, GST के लागू होने के बाद इसे अधिकतर वस्त्रों के लिए हटा दिया गया है।
- मूल्य वर्धित कर (VAT – Value Added Tax):
- विवरण: यह कर वस्त्रों और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। GST के लागू होने के बाद अधिकतर राज्यों में VAT को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ वस्त्रों पर अभी भी यह लागू है।
अन्य कर
- संपत्ति कर (Property Tax):
- विवरण: यह कर अचल संपत्ति (जैसे भूमि और भवन) के स्वामित्व पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाता है।
- रोड टैक्स / वाहन कर (Road Tax / Vehicle Tax):
- विवरण: यह कर वाहनों के स्वामित्व और उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
- संपत्ति हस्तांतरण कर (Stamp Duty and Registration Fees):
- विवरण: यह कर संपत्ति के हस्तांतरण के समय स्टैम्प पेपर पर लगाया जाता है और इसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भुगतान करना होता है।
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