जमा बीमा निगम (DICGC):
जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation – DICGC) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो बैंक जमा कर्मियों को जमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक जमा कर्मियों को जमा की गई राशि पर निर्यात तथा राशि के लिए गारंटी प्रदान करना है।
जमा बीमा निगम (DICGC) की मुख्य विशेषताएँ:
- बीमित राशि: DICGC द्वारा बैंकों के द्वारा जमा की गई राशि की गारंटी प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस गारंटी की सीमा प्रत्येक जमा कर्मी के लिए 5 लाख रुपये है। इसका अर्थ है कि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, तो उस बैंक में जमा की गई राशि की 5 लाख तक की रक्षा DICGC द्वारा प्रदान की जाती है।
- प्रीमियम: DICGC बैंकों से एक नियमित प्रीमियम वसूलता है जिसके आधार पर इस बीमा का लाभ दिया जाता है।
- कवरेज: DICGC का प्रावधान सभी साधारण बैंकों, खाता बैंकों, निजी बैंकों और शामिल होने वाले अन्य वित्तीय संस्थाओं को कवर करता है।
ऋण गारंटी निगम (ECGC):
निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation of India – ECGC) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गारंटी निगम है जो भारतीय निर्यातकों को विदेशी व्यापार में ऋण और बैंक लेन-देन की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को विदेशी व्यापार में विभिन्न प्रकार की ऋण और संकेत की सुरक्षा प्रदान करना है।
ऋण गारंटी निगम (ECGC) की मुख्य विशेषताएँ:
- प्रावधान: ECGC विभिन्न प्रकार के व्यापारिक ऋणों और संकेत की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें प्रमुख ऋणों में शामिल होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री निर्यात ऋण (PMEGP), विदेशी व्यापार क्रेडिट, अग्रिम क्रेडिट, और ऋण खाता विशेष।
- कवरेज: ECGC का कवर विदेशी व्यापार में होने वाली आपात स्थितियों, ऋण अस्थायीता और विपणन के प्रति अस्थिरता के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।
- व्यापारिक समर्थन: ECGC भारतीय निर्यातकों को व्यापारिक रूप से संरक्षित करता है और उन्हें विदेशी व्यापार में और अधिक सुरक्षित बनाता है।
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