मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के समय अनुदान राशि दी जाएगी। ताकि शादी के समय इस राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जा सके।
योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं और साथ ही सही उम्र में शादी करने पर सरकार शादी के समय आर्थिक सहायता देगी जिससे लोगों में और अधिक जागरूकता आएगी, जिससे बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके।
इस योजना की शुरुआत से राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा को रोकने का प्रयास किया है जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूरा प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लाभ
- इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय सरकार द्वारा 5100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से राज्य में बाल विवाह तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर रोक लगेगी।
- इस योजना के माध्यम से सभी बीपीएल परिवारों को उनकी कन्या के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगाना है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज
शर्तें और पात्रता:
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- विवाह की तारीख के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन फॉर्म: लाभार्थी को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना होता है।
- आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
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