योजना के बारे में
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति (ST) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रावास अनुदान योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
योजना का उद्देश्य यह है की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों की शिक्षा की ओर भागीदारी को बढ़ाना तथा उन्हें जागरूक करना है।
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
छात्रावास में छात्रों को वर्तमान में निम्लिखित सुविधाई दी जाती है :-
कोट।
मैट्रेस्स।
चादर।
फर्नीचर की सुविधा
बर्तन की सुविधान।
इत्यादि सुविधाए।
छात्रों की उच्च शिक्षा की और जागरूकता बढ़ाने हेतु तथा उनके अवश्क्ताओ की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्र को 1,000/-रुपए प्रति माह का छात्रवास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
केवल वह छात्र योजन के लिए पात्र है जो शिक्षा हेतु छात्रवास में रहते है।
पात्रता:
- जाति प्रमाण पत्र: आवेदक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
- बिहार का निवासी: योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलता है।
- आय प्रमाण पत्र: आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1.ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण: इच्छुक उम्मीदवार को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या स्थानीय शिक्षा विभाग में जाकर पंजीकरण करना होगा।
2. दस्तावेज़ जमा: आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
3. सत्यापन: आवेदन की जाँच और सत्यापन के बाद, उम्मीदवार को छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है।
लाभ:
- आवासीय सुविधा: उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवासीय वातावरण।
- शैक्षणिक सुधार: SC/ST विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रदर्शन और आत्मविश्वास में सुधार।
- समावेशिता: उच्च शिक्षा में SC/ST वर्ग के छात्रों की भागीदारी बढ़ाना।
- आर्थिक राहत: निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा से आर्थिक बोझ कम होना।
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