बिहार सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को शुरु किया गया है।
MKSY Yojana के तहत जिनके परिवार में बेटी का जन्म होगा, उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ एक परिवार की दो लड़कियां ले सकती हैं।
दरअसल इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के साथ ही बच्चियों के जन्मदर को बढ़ाना है। इसके अलावा इस स्कीम से बच्ची आत्मनिर्भर और शिक्षित बनेगी।
हालांकि अगर लड़की की मौत 18 साल से पहले हो जाती है। तो मेच्योरिटी का पैसा वासप महिला विकास निगम को चला जाता है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लाभ (Benefits)
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी कन्याओं को प्रदान किया जाएगा।
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से बेटियों के नाम पर यूको एवं आईडीबीआई बैंक में ₹2000 की राशि का निवेश किया जाएगा।
- जब कन्या की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, तब उन्हें परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसी कन्या की मृत्यु 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में इस राशि का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को कर दिया जाता है।
- जिन लड़कियों का जन्म 22 नवंबर 2007 या इसके बाद हुआ है और वह बीपीएल श्रेणी से है, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन महिला विकास निगम बिहार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जिन दस्तावेजों का होना आवश्यक है –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और शर्ते हैं:
जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी होने के साथ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।
बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन एक साल के अंदर होना आवश्यक है। वहीं आवेदन करते समय उसकी बच्ची की अधिकतम उम्र 3 साल होनी चाहिए।
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