अब बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित पक्ष को दस लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए पीड़ित को विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसके बाद उन्हें सहायता राशि जांच के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2014 में सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम को लागू किया था। जिसके तहत तेजाब से हमला, दुष्कर्म, विकलांगता आदि की स्थित पैदा होने पर तीन लाख तक के मुआवजे की व्यवस्था की थी।
इस योजना के तहत तब कई पीड़ित पक्ष को सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई। लेकिन सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर तीन लाख से दस लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत तेजाब से हमला मामले में चेहरा विकृत होने की स्थिति में पीड़ित को सात लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी।
यदि पीड़ित की आयु घटना के समय 14 वर्ष से कम है तो उसे सहायता की राशि दस लाख रुपये दी जाएगी।
उद्देश्य:
- अपराध या दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी आर्थिक स्थिरता में सहायता करना।
- पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करना।
पात्रता:
- इस स्कीम का लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है, जो किसी अपराध या दुर्घटना के शिकार हुए हैं।
- पीड़ित को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपराध या दुर्घटना की सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।
- पीड़ित के परिवार के सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत मुआवजे के पात्र हो सकते हैं।
मुआवजा राशि:
मुआवजा राशि पीड़ित की स्थिति और नुकसान की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रकार के मुआवजे शामिल हो सकते हैं:
- शारीरिक चोट के लिए मुआवजा
- मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा
- संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा
- मृत्य के मामले में पीड़ित के परिवार को मुआवजा
आवेदन प्रक्रिया:
1.प्राथमिक सूचना: पीड़ित को सबसे पहले घटना की सूचना संबंधित थाने या पुलिस स्टेशन में देनी होगी।
2. प्रारंभिक जाँच: पुलिस द्वारा घटना की प्रारंभिक जाँच की जाएगी और इसके आधार पर पीड़ित का मामला दर्ज किया जाएगा।
3. दस्तावेज़ जमा करना: पीड़ित को आवश्यक दस्तावेज़ जैसे FIR की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट, पहचान पत्र आदि जमा करने होंगे।
4. आवेदन पत्र भरना: पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा और इसे संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- FIR की कॉपी
- मेडिकल रिपोर्ट
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुआवजा वितरण:
- जाँच और सत्यापन के बाद, मुआवजा राशि सीधे पीड़ित या उसके परिवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
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