बिहार सरकार द्वारा राज्य में किसानों एवं मछली पालन पालन करने वाले नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर जल क्षेत्र भूमि में मतस्य पालन के लिए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए समेतिक चौर विकास योजना के माध्यम से तालाब निर्माण हेतु लाभार्थी को 70% तक अनुदान राशि दी जाएगी।
मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी को भी विकसित करने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सरकार अलग से अनुदान देगी।
इस योजन के अंतर्गत विभाग द्वारा 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 2.48 करोड़ रूपये के अनुदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री समेतिक चौर विकास योजना के लाभ
- राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा समेतिक चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु किसानों एवं मछली पालन करने वाले नागरिकों को 70% अनुदान प्रदान करेगी।
- योजना के तहत मत्स्य पालने के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का विकास किया जाएगा।
- राज्य में बेरोजगारी की समस्या से परेशान निजी चौर जल क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
- योजना के तहत तालाब निर्माण होने पर लाभुक को दो वित्तीय वर्ष तक मत्स्य इनपुट की अन्य योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर अनुदान की अनुमन्यता होगी।
- राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य के केवल किसान और मछुआरे नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
- इसके अंतर्गत व्यक्तिगत/समूह के तहत आवेदन किया जा सकता है।
- इन सभी समूहों में कम से कम 5 सदस्य शामिल होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जीएसटी
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
- लीज एकरारनामा
- मोबाइल नंबर
- समूह में कार्य करने की सहमति
- उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र
- विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
- व्यक्तिगत /समूह लाभुको के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि
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